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जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह उत्पाद विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार ने परबलपुर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की है।थानाध्यक्ष को अगली निर्धारित तिथि 15 अप्रैल को न्यायालय में संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया है। अभियुक्त को थाना से जप्ती सूची प्रदान न करने पर न्यायाधीश ने यह आदेश जारी किया है। मामले के अनुसार 27 मार्च 21 को 11 बजे रात्रि में सूचना मिलने पर कि परबलपुर पुरानी कोल्ड स्टोरेज के पास एक गाड़ी से दारू की बिक्री की जा रही है। पुलिस बल वहां पुलिस अवर निरीक्षक चंद्रकेश सिंह के नेतृत्व में पहुंची तो स्कॉर्पियो गाड़ी के आसपास खड़े लोग भागने में सफल हुए। लेकिन नूरसराय थाना क्षेत्र के अजनौरा निवासी नीतीश कुमार को गाड़ी से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
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