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नल जल योजना पार्ट टू में 30 रुपया प्रति परिवार हर माह लेने की तैयारी शुरू हो गयी है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग और पीएचइडी ने प्रस्ताव तैयार किया है।जिसको लेकर तैयारी तेज कर दिया गया है। जिससे आम लोगों से ली जाने वाली इस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा किया जायेगा।
इसकी पूरी निगरानी विभागीय स्तर पर होगी। नल जल योजना के उपभोक्ताओं द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिये जाने की स्थिति में उसे नोटिस दिया जायेगा। नोटिस तामिला होने के बाद भी लाभुक मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं देता है, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पानी कनेक्शन को काटने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जायेगा।
राशि लेने वाले पानी की शुद्धता की भी करेंगे जांच
जलापूर्ति योजना के निरीक्षण के दौरान पाई गयी त्रुटियों एवं शिकायतों का ब्योरा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, तकनीकी सहायक एवं विभाग के निगरानी सेल को देंगे। पानी की शुद्धता की जांच नियमित हर माह कराना अनिवार्य होगा। नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई वार्ड क्रियान्वयन समिति और तकनीकी सहायक पर किया जाएगा।
हर वार्ड में रहेगा लाभुकों के द्वारा दी गयी राशि का ब्योरा
सभी वार्ड में लाभुकों से जो शुल्क लिया जायेगा, उसकी कलेक्शन रजिस्टर होगी। यहां हर माह सभी लाभुक के द्वारा दी गयी राशि का ब्योरा व उनका हस्ताक्षर होगा। वहीं, उसी वक्त लाभुक से फीडबैक भी लेना होगा, ताकि लाभुक की परेशानियों को भी दुरुस्त किया जा सके। इसके लिए वार्ड में लॉग बुक, आगंतुक पंजी एवं शिकायत पंजी रहेगी।
नल जल योजना के तहत सभी पंचायत के वार्डों में पानी का कलेक्शन हो चुका है । उसके लिए अब प्रतिमाह 30 रुपया का भुगतान सभी लाभुक करेगे ।नही करने पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
संतोष कुमार, बीडीओ
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