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साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है ऐसी स्थिति में बिहार सीमा में शराब का सेवन करना शराब का कारोबार करना तस्करी करना कानूनन अपराध है। हालांकि शासन और प्रशासन स्तर पर शराब तस्करी के सवाल पर काफी शख्ती बरती जा रही है यही नहीं अंतरराज्यिय शराब तस्करी कारोबार गिरोह के पकड़े जाने पर जब्त अवैध शराब को बिहार सीमा में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति पर विनष्ट किया जाता है यानी विभिन्न थानों में जब्त अवैध शराब को मजिस्ट्रेट के सामने रोलर चलाकर उसे संपूर्ण तरीके से नष्ट किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ बिहार सीमा से सटे उत्तर प्रदेश का तरीका ठीक नहीं है सैयदराजा थाने में साल 2014 से अब तक जब्त अवैध शराब को यूपी पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से यूपी बिहार कर्मनाशा बॉर्डर पर यूपी बिहार को अलग करने वाली कर्मनाशा नदी में जेसीबी मशीन से महज 2-4 फीट की खुदाई कर लाखों रुपए के अवैध शराब को जमी दोज कर दिया गया।
बोतलबंद देशी-विदेशी शराब को संपूर्ण तरीके से नष्ट किए बगैर बोतलबंद देसी विदेशी शराब को गड्ढा खोदकर उसे ढक दिया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की सैयदराजा पुलिस और प्रशासन आखिर उस जगह पर जो जगह 2 राज्यों का बंटवारा करती है वहां अपने हिस्से में आने वाली नदी के भीतर जेसीबी मशीन से खुदाई कर बंद बोतल शराब को जिस तरीके से ढक कर इसकी खानापूर्ति की है क्या कानूनी रूप से सही है। हालांकि होना यह चाहिए था कि जगह चाहे जो भी हो यूपी पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध शराब को पर रोलर चलाया जाता।
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