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बिना मास्क लगाए अगर दुकान समान बेचते या ग्राहक लेते पाए गए तो दोनों पर कार्रवाई होगी। डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी और एसपी आंनद कुमार ने शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर बिना मास्क लगाए धुम रहे लोगों का मास्क भी दिया और जुर्माना भी लगाया। मौनिया चौक पर डीएम ने पत्रकारों को बताया कि मंगलवार से दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे बिना मास्क के समान नहीं बेंचेगे। अगर वे बेचते पकड़े गए तो उनकी दुकान 3 दिन से लेकर 7 दिन तक सील कर दी जाएगी।
डीएम ने व्यापारियों व ग्राहकों से की अपील: उन्होंने व्यापारियों व ग्राहकों से अपील किया कि कोरोना गाइड लाईन की पालना करें अन्यथा फिर हमको कार्रवाई कर्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि यदि कोई ग्राहक मास्क का उपयोग नही करता है तो उस ग्राहक को कोई दुकानदार समान नही दें। इसके बाद भी कोई दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को समान विक्रय करता है तो उसे 500 रुपए का अलग से जुर्माना भरना होगा। कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंस व फेस मास्क लगाए।
डीटीओ ने जारी आदेश
डीटीओ प्रमोद कुमार ने वाहन मालिकों का जारी आदेश में कहा है कि बिना कोविड के वैक्सीन लेने का प्रमाण पत्र के बिना चालक,खलासी और किराया वसूलने वाले सवारी वाहन नहीं चलाएंगे। अगर बिना प्रमाण पत्र के चलाते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील किया कि वे अपने वाहन पर बिना मास्क वाले यात्री काे नहीं चढ़ाए। इससे सभी को भलाई है। प्रतिदिन जिले में वाहनों की जांच चल रही है। बना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
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