CM हेमंत सोरेन व उनके संबंधियों से जुड़े शेल कंपनियों और लीज से जुड़े मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने बताया कि शेल कंपनी और खनन लीज के खिलाफ आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई रोकी जाए।
कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वैधता तय करने के बाद सुनवाई करने को कहा है। सुनवाई जारी रहेगी। आपको कहीं भी चुनौती देने की आजादी है। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की बेंच में हो रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।
17 तक स्टे नहीं आने पर जारी रहेगी सुनवाई
इस दौरान सरकार की तरफ से कहा कि अदालत मामले में थोड़ा लचीला रवैया अपनाए। महाधिवक्ता ने कहा कि इस मामले की हाईब्रीड सुनवाई की जाए। शुक्रवार को कोर्ट में इस मामले की फिजिकल सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर 17 जून तक स्टे ऑर्डर नहीं आया तो सुनवाई इसी तरह जारी रहेगी।
पूजा सिंघल पर क्यों केस दर्ज नहीं हुई
पूजा सिंघल मामले पर भी कोर्ट ने सरकार को खरी-खरी सुनाई है। चीफ जस्टिस ने AG से पूछा कि पूजा सिंघल मामले पर अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज की गई थी? जब ईडी की कार्रवाई हुई तो मनरेगा घोटाला का पैसा निकला। इसके बाद आपको ये याद आया? मालूम हो कि पूजा सिंघल फिलहाल मनरेगा घोटाले में जेल में बंद है। उनके पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार के यहां से 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए थे।
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