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पटना नगर निगम बोर्ड ने करीब 28 साल बाद होल्डिंग टैक्स में 30% बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे पहले 12 अगस्त 1993 को होल्डिंग में वृद्धि की गई थी। नगर विकास विभाग ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो शहरवासियों पर 30% अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स का बोझ पड़ सकता है। निगम बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में प्रस्ताव को सांसद रामकृपाल यादव के विरोध के बावजूद अलग तरीके से पास कराया गया।
प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2014 से 2020 तक दो बार होल्डिंग टैक्स की वार्षिक किराया दर में वृद्धि होगी। वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) को 2014-19 में 15% और वर्ष 2020 में 15% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस संबंध में पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने कहा कि निगम प्रशासन की ओर से पार्षदों को अंधेरे में रखकर प्रस्ताव को पास करा दिया गया है। इसका विरोध होगा।
होल्डिंग में बढ़ोतरी पर नगर आयुक्त ने साफ किया कि पूरे स्लैब में नहीं बल्कि एआरवी में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 की उपधारा 7(3) के अनुसार निगम क्षेत्र में संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिए प्रति वर्गफीट किराया पांच वर्ष पर 15% के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। इसी आधार पर वृद्धि की गई है।
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