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दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को अदालत ने एक अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषी करार दिया है। विशेष न्यायधीश पॉस्को सह एडीजे-6 आशुतोष कुमार झा की कोर्ट ने लक्ष्मण राय उर्फ दुखन को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। कांड के समय से अभियुक्त जेल में: इस मामले में पॉक्सों एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया गोरौल थाना में कांड संख्या-201/17 दर्ज हुआ था।
पॉक्सों एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को पीड़ित बच्ची के मां ने गोरौल थाना में आवेदन देकर बताया कि 19 अगस्त को 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर पर थी और गांव में एक व्यक्ति की मौत होने से घर के सभी लोग वहीं गए हुए थे। इधर, पीड़िता के खेत में मजदूर लगे थे। दादी के कहने पर मां ने पीड़िता के हाथों मजदूरों को खाना देकर खेत पहुंचाने को कहा। पीड़िता खाना लेकर खेत में गयी।
इसी बीच वहां पर थाना क्षेत्र के सोधों टुलह गांव निवासी शंकर राय के पुत्र लक्ष्मण राय उर्फ दुखन दोपहर 1:30 बजे साइकिल से पहुंचा और पीड़ित का नाम पुकारते हुए बोला कि पास के ढैंचा की खेत से घास का बोझा उठा दो। इसपर खेत में काम कर रही मजदूर शिरवती देवी बोली इतनी छोटा लड़की से बोझा नहीं उठने वाला है। लेकिन पीड़िता बोझा उठाने को लेकर ढैंचा की खेत में चली गयी। जहां लक्ष्मण राय उर्फ दुखन ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची लक्ष्मण राय के चुगंल से बचकर लहूलुहान अवस्था में गिरते पड़ते मजदूर शिरवती देवी के पास पहुंची और सारी बात बतायी। शिरवती देवी पीड़िता को किसी तरह घर तक पहुंचाई।
12 गवाहियों के आधार पर आया फैसला|आरोपित लक्ष्मण राय के विरुद्ध 18 नवंबर 2017 को आरोप पत्र दाखिल होते ही कोर्ट ने संज्ञान लिया। वहीं 5 मार्च 2018 को आरोप गठन हुआ, इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने मजदूर शिरवती देवी सहित 12 गवाहों की गवाही कोर्ट में कराई। इसी आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 8 फरवरी को सजा की बिंदु पर सुनवाई करेगी।
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