पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
पटना सिविल कोर्ट स्थित POCSO एक्ट की विशेष अदालत ने 14 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित दानापुर भुसौला निवासी सोनू कुमार को यह सजा सुनाई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 10 लाख रुपए उसके पिता को देने का निर्देश दिया है।
शादी के झांसा देकर कई बार किया रेप
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि पीड़िता से अभियुक्त की मुलाकात वर्ष 2014 में हुई थी। वर्ष 2015 में शादी के झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद दोषी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। तब पीड़िता ने 4 नवंबर 2015 को फुलवारी थाने में कांड संख्या-745/15 दर्ज करवाया था।
21 मार्च को सड़क हादसे में गई थी जान
पीड़िता को जब अदालत से न्याय मिलने का समय आया तो उसके पहले ही 21 मार्च 2021 को सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पीड़िता की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ट्रैफिक थाने में केस दर्ज कर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पीड़िता की दुर्घटना में मौत हुई है या साजिश के तहत हत्या की गई है।
पॉजिटिव- ग्रह स्थिति अनुकूल है। मित्रों का साथ और सहयोग आपकी हिम्मत और हौसले को और अधिक बढ़ाएगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर भी काबू पाने में सक्षम रहेंगे। बातचीत के माध्यम से आप अपना काम भी निकलवा लेंगे। ...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.