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राज्य में अब तक 1475 वार्ड में नलजल याेजना में गड़बड़ी हुई है। इन सभी वार्ड के मुखिया और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार यह अादेश िदया। उन्हाेंने कहा कि डीएम, डीपीआरओ और बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि जिस भी पंचायत से शिकायत आये, वहां के संबंधित मुखिया और वार्ड काउंसलर को नोटिस भेजा जाये। अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पंचायती राज विभाग कार्रवाई करेगा। जो मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा उनपर भी कार्रवाई तय है।
भ्रष्टाचार में हटाए गए मुखिया नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
प्रमंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा पद से हटाए गए मुखिया या उप मुखिया अगर पंचायत चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जिन मुखिया या उप मुखिया को शक्तियों के दुरुपयोग या दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में हटाया गया अाैर अपीलीय प्राधिकार या सक्षम न्यायालय द्वारा उस आदेश को स्थगित या रद्द नहीं किया वे मुखिया या उप मुखिया पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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