पटना सिविल कोर्ट स्थित POCSO एक्ट की विशेष अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप करने के जुर्म में मकान मालिक के बेटे को 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना सिटी के मंगल तालाब के नोनिया टोला निवासी सन्नी कुमार को IPC की धारा 376 तथा POCSO एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ पिछले 6 वर्षों से अभियुक्त के घर में किराएदार के रूप में रह रही थी। 28 जनवरी 2018 की रात ढाई बजे जब पीड़िता बाथरूम गई तो सनी ने जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले जाकर मुंह दबा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस घटना की सूचना अपने माता-पिता को दी।
उधर, सनी के परिवार वालों को भी इस बात का पता चल गया। उन्होंने सनी को वहां से भगा दिया और पीड़िता के माता-पिता को कमरे में बंद कर दिया। दोनों को धमकाने लगे कि यदि पुलिस के पास गए तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। लेकिन पीड़िता के पिता ने किसी तरह कमरे का दरवाजा तोड़कर इस घटना की सूचना खाजेकलां थाने में दे दी। उन्होंने मामले की FIR दर्ज करवाई।
तब खाजेकलां थाने की पुलिस ने आरोपित सनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने अपने निर्णय में पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को देने का निर्देश दिया है।
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