पाटलिपुत्र इन्क्लेव प्रोजेक्ट का मामला:रेरा ने दो प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट डीड रद्द कर 22 ग्राहकों को लौटाए 56.45 लाख रुपए

पटना10 महीने पहले
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बिहार रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी - Dainik Bhaskar
बिहार रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी

बिहार रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिल्डरों के दो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट एग्रीमेंट डीड को रद्द करके 22 ग्राहकों के 70 लाख रुपए में से 56.45 लाख रुपए वापसी की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेसर्स अग्रणी होम्स रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पाटलिपुत्र इन्क्लेव प्रोजेक्ट के मामले में दायर शिकायतवाद के खिलाफ रेरा ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट डीड रद्द कर दिया।

इसके एवज में मेसर्स अग्रणी ने 30 लाख रुपए का बैक ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जिसको रेरा ने 8 शिकायतकर्ता को जमा राशि का 50 प्रतिशत पैसा वापस करने का निर्णय लिया है। इसमें साहेब लाल सिंह, स्नेहा कुमारी, सतीश कुमार सिन्हा, आजाद अहमद, विकास कुमार सिन्हा, राजीव रंजन प्रभाकर, बबीता सिन्हा व सुमित कुमार शामिल रहे। इनको कुल 21,73,763 रुपए दिए जाएंगे।

सभी शिकायतकर्ताओं से मांगा बैंक खाते का डिटेल

वहीं अग्रणी पाटलिपुत्र रेसिडेंसी के शिव इंदु भवन प्रोजेक्ट के मामले में रेरा को 40 लाख का बैक ड्राफ्ट उपलब्ध कराया है। इसमें 14 शिकायतकर्ता को जमा रकम का 30 प्रतिशत वापसी का निर्णय लिया गया है जिसमें प्रमोद कुमार, चंद्र प्रभा, मनीष मन्नान, सुजल कुमार, अमरजीत कुमार, शोभा देवी, गोपाल कुमार पारित, रवींद्र सिंह, सुषमा प्रताप, सुशील कुमार राय, अर्पणा भारती, आरती पांडेय, फैजल नदीम, संतोष कुमार को 34,70,786 रुपए दिए जा रहे हैं। रेरा ने सभी शिकायतकर्ता से बैंक खाते का डिटेल मांगा है।

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