भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। छपरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सरोज की अदालत ने शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। खेसारी पर जमीन खरीदने के बाद रुपए नहीं देने का आरोप है।
कई तारीखों में लगातार अनुपस्थित रहने के बाद अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस संबंध में रसूलपुर थानाध्यक्ष प्रभाकर कुमार भारती ने मोबाइल पर संपर्क कर खेसारी लाल को सूचना दे दी है।
16 अगस्त 2019 दर्ज हुई थी FIR
16 अगस्त 2019 असहनी गांव निवासी मृत्युंजय नाथ पांडेय ने रसूलपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने खेसारी लाल पर पत्नी के नाम खरीदी गई जमीन का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया था। FIR में कहा गया है, 'खेसारी लाल ने सात कट्ठा 11 धुर जमीन 22 लाख 7 हजार रुपए में खरीदी थी। 18 लाख रुपए का चेक दिया था, जो बाद में बाउंस कर गया।'
कोर्ट ने पहले सम्मन भी भेजा था
मृत्युंजय नाथ पांडेय ने बताया, 'आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के लिए 22 जनवरी 2021 को खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था। 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसको देखते हुए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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