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जानलेवा हमला के चौदह साल पुराने एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे बारह आशुतोष कुमार की अदालत ने मामले में दोषी पाये दो अभियुक्तों दयाशंकर सिंह निवासी रेहारी, करगहर एवं ब्रजेश राय निवासी बड़की अकोढी, करगहर को हत्या के प्रयास मामले में पांच हजार रुपये अर्थदंड सहित पांच साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले के अन्य दो अभियुक्तों विनोद राय एवं विनय राय को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया।
मामले की प्राथमिकी रेहारी, करगहर निवासी रामाशंकर सिंह ने करगहर बड़हरी थाना कांड संख्या 122/2007 में दर्ज कराई थी। मामले का ट्रायल सत्र वाद संख्या 39/2008 में चल रहा था खेत के पटवन को लेकर उपजे विवाद में 11 जुलाई 2007 को उक्त घटना को अभियुक्तों ने अंजाम दिया था। जब मामले के सूचक रामाशंकर सिंह अपने पंपसेट को चालू कर धान की रोपनी हेतु अपने खेत का पटवन कर रहे थे।
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