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तीन तलाक विरोधी कानून बनने के बाद शेखपुरा में पहली बार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। इस घटना से आहत पीड़िता ने महिला थाना व एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला अरियरी थाना क्षेत्र के चोढ़दरगाह की है। इस बाबत पीड़िता रुकसाना प्रवीण ने बताया कि उसकी शादी साढ़े छह वर्ष पूर्व नवादा जिला अंतर्गत थाना बुंदेलखंड क्षेत्र के अंसार नगर कमालपुर के सिकंदर आलम से हुई थी।
पति, सास, ननद आदि को बनाया आरोपित : ट्रिपल तलाक मामले में पीड़िता ने पति सिकंदर आलम, सास बानो बेगम, ननद रुबाना खातून, ममससुर मोती मियां एवं देवर सैफल्लाह को आरोपित बनाया है। पीड़िता ने कहा कि उक्त लोगों द्वारा अक्सर मारपीट की जाती थी एवं भूखे-प्यासे कमरे में बंद रखते थे।
प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पीड़ित महिला से पूछताछ कर महिला थाना में संबधित लोगो पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही इस मामले को लेकर जांच कर करवाई शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल में तीन तलाक देने पर किसी शख्स के खिलाफ 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही उस शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एसपी ने कहा कि आरोपित लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फोन करके पति ने दिया ट्रिपल तलाक़
पीड़िता रुकसाना प्रवीण ने कहा कि 4-5 महीना पूर्व सभी सामान छीनकर ससुरालवालों ने उसे भगा दिया तो वह अपने मायके अरियरी थाना क्षेत्र के चोढ़दरगाह में आकर रहने लगी और किसी तरह वह अपने 5 वर्षीय पुत्री सहीना प्रवीण एवं 4 वर्षीय पुत्र आहिल रज़ा का भरण-पोषण करने लगी। इसी बीच बच्चों की परवरिश में दिक्क्त आने पर वह अपने पति को फोन कर खर्चा मांगा तो उसने टाल-मटोल करने लगा। इधर एक सप्ताह पूर्व उसके ससुरालवालों एवं उसके पति ने फोन कर उसे ट्रिपल तलाक़ दे दिया और कहा कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। उसके पति सिकंदर आलम में वर्तमान में उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेडीमेड की दुकान खोले हुए है।
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