प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हिना मुस्तफा ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के पुलिस कप्तान को आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए संबंधित दो थाना प्रभारियों का वेतन रोके जाने का आदेश निर्गत किया है। बताया जाता है कि गोरखपुर थाना अंतर्गत पादरी बाजार निवासी विवेक कुमार तथा गोरखपुर मंदिर थाना अंतर्गत शशिकांत गुप्ता के विरुद्ध कंप्लेंट केस में नामित अभियुक्तों के लिए अदालत द्वारा आदेश की प्रति निर्गत किया गया। आदेश की प्रति मार्च 2021 एवं सितंबर 2021 में निर्गत किया गया था। बार-बार स्मार पत्र के बावजूद भी संबंधित थाना प्रभारी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने पर अदालत ने गोरखपुर पुलिस कप्तान के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारियों का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया है।
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