कोरोना काल मे क्वरांटिन सेंटर में लगे टेंट आदि का भुगतान ना करना एक बीडीओ को भारी पड़ा है। सासाराम व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को मामले में दर्ज परिवाद की सुनवाई करते हुण् कोर्ट ने संबंधित बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।धोखाधड़ी एवं मारपीट मामले से जुड़े दाखिल एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय ने मामले में आरोपी चेनारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार गौतम एवं अंचल नाजीर सुरेन्द्र लाल के खिलाफ यह आदेश दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156{3} के तहत चेनारी थानाध्यक्ष को आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है।
क्या था मामला
उक्त दर्ज परिवाद संख्या 485/2022 के अनुसार इस मामले के परिवादी क्यामुद्दीन हासमी निवासी भरन्दुआ, चेनारी ने उक्त दोनों आरोपियों पर अपने प्रतिष्ठान आजाद टेंट एवं क्रोकरी हाऊस, चेनारी से कोरोना काल के दौरान लिए गए सेवाओं का भुगतान नहीं किया गया। उक्त दोनों आरोपियों द्वारा चेनारी प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न क्वारंटाईन सेंटरों में एक माह तक टेंट एवं क्रोकरी के सामानों की आपूर्ति करने का करार किया गया था। जिसके बाद परिवादी के बकाया राशि सैंतीस लाख तीस हजार छह सौ रूपये की राशि देने से आरोपियों ने पहले तो टालमटोल करते रहने एवं उसके बाद इंकार कर दिया। परिवादी ने बकाया पैसा मांगने पर गाली गलौज एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। उक्त परिवाद पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले में चेनारी थानाध्यक्ष को आरोपीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
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