छपरा कोर्ट में वर्ष 2016 में हुए आत्मघाती मानव बम हमले के मुख्य आरोपी खुशबू के खिलाफ शनिवार को छपरा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया एडीजे साहब अनुराग त्रिपाठी ने खुशबू का जमानत बंधवी रद्द कर दिया और गिरफ्तार करने का आदेश दिया इसके अलावा इस कांड के तीन आरोपी धर्मेंद्र राय महेश राय और निकेश राय को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से दीपक सिन्हा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा वहीं बचाव पक्ष की ओर से पीपी सुरेंद्र सिंह बेजोड़ ने पक्ष रखा। बहुचर्चित ब्लास्ट कांड को लेकर शनिवार को कोर्ट कैंपस में काफी गहमागहमी देखी गई। अभियोजन और बचाव पक्ष के लोग एडीजे के इजलास के बाहर खड़े थे। बताया जाता है कि खुशबू के अधिवक्ता ने गैर हाजिरी माफ करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। एडीजे ने आवेदन को नामंजूर कर दिया। 16 अप्रैल 2016 को सुबह कोर्ट में बम विस्फोट से अफरातफरी मच गई थी। विस्फोट एक लड़की द्वारा किया गया जो अपने शरीर पर बम बांधकर लाई थी। घटना में तीन महिलाओं सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह एक लड़की एक कैदी से मिलने के लिए छपरा कोर्ट में आई थी। बताया जा रहा था कि उसके शरीर पर एक बम बंधा हुआ था। अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच वह कैदी से मारने में सफल नहीं हो पाई। इसी दौरान उसके शरीर पर बंधे बम में धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए थे।
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