अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार की अदालत ने ग्राहक सेवा केंद्र के आड़ में शराब कारोबारी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रूपये के जुर्माना सुनाई है। दोषी व्यक्ति शेखोपुरसराय थाना के अम्बारी गांव निवासी कार्यानंद सिंह के पुत्र ग्राहक सेवा केंद्र संचालक चंदन कुमार है। इस संबंध में शराब अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2020 में 04 नवम्बर को उत्पाद निरीक्षक पियूष कुमार के नेतृत्व में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक चंदन के घर छापामारी किया गया। जहां 50 लीटर विदेशी शराब बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमा के विचरण के दौरान दोषी नियमित जमानत पर जेल से बाहर था। गुरुवार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ पुनः जेल भेज दिया था। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलों सुनने के बाद बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 क के तहत दोषी पाते हुए सीएसपी संचालक चंदन कुमार को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड लगाया।
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