किशोर न्याय परिषद शेखपुरा की न्याय पीठ के प्रधान सदस्य पुनीत कुमार तिवारी ने शनिवार को दलित उत्पीड़न निषेध अधिनियम में एक किशोर अपचारी को दोषी पाया। बाद में दोषी को न्याय पीठ ने कड़ी चेतावनी देते हुए डांट डपट कर रिहा कर दिया। हालांकि दोषी किशोर अपचारी के खिलाफ दलित व्यक्ति के शरीर पर थूक देने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सूचक जिले के बरबीघा थाना अंतर्गत माऊर गांव निवासी है। जिसे किशोर अपचारी के द्वारा वर्ष 2017 में गाली गलौज और थूक देने का कार्य का किया था। इसी घटना को लेकर सूचक ने एससी एसटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। एक किशोर अपचारी को कड़ी चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया।
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