शेखपुरा में एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पोक्सो अदालत ने सदर प्रखंड के पैन गांव निवासी बिरजू राम और चुन्नू मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने दोनों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीडिता को देने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को पीडिता को पांच लाख रूपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
न्यायालय ने दोनों को पिछले गुरुवार को ही दोषी करार दिया था। पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे षष्टम बसंत कुमार ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । दोनों अभियुक्त घटना के बाद से 26 जून 2019 से ही जेल में बंद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पोक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने बताया कि 21 जून 2019 को दोपहर के समय पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ बाजार से बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के अपने एक गाव लौट रही थी।
इस क्रम में बारिश होने के दौरान पैन गाव के पास नदी के किनारे पुल के नीचे बचने का प्रयास कर रही थी । वह अपने दुपट्टा से भी बारिश से बचने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच दोनों सिरफिरो ने उसके वस्त्रों को तार-तार करते हुए बारी-बारी से अपना मुंह काला किया। साथ ही पूरी घटना का मोबाइल वीडियो भी तैयार किया। पीड़िता घर पहुंच कर पूरी घटना की जानकारी अपने माता और परिजनों को दी। बाद में परिजनों के साथ थाना पहुचकर पूरी मामले की जानकारी पुलिस की दी।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए पीडिता का बयान पहले भी धारा 164 के तहत न्यायालय में दर्ज कराया । पीडिता और उसके परिजनों ने न्यायिक कार्रवाई के दौरान गवाही में भी सभी बातें न्ययालय को सुनाई। गवाही में पुलिस और डाक्टर ने भी इस घटना की पुष्टि की । न्यायलय द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को पुन जेल भेज दिया गया।
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