बुधवार को जानलेवा हमले के एक मामले में न्यायालय ने चार दोषी को तीन वर्ष का सजा सुनाई। यह सजा एडीजे तृतीय संजय सिंह की अदालत ने सुनाई। दोषी संजय यादव, अनिल यादव, राजो यादव तथा श्रवण यादव हैं। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मो तसलीम उद्दीन ने बताया कि वर्ष 2011में 15 मई को बरबीघा थाना क्षेत्र के बभनीमा गांव में एक पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों से हमला कर गांव के ही योगेश्वर यादव, नगीना यादव, युगल यादव तथा स्वरूप यादव को मारपीट कर अधमरा कर दिया था। घटना के संबंध में स्थानीय थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया उसी मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे तृतीय संजय सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने तथा गवाहों के गवाही के बाद मामले के चार आरोपियों को दोषी को तीन साल की सजा सुनाई साथ में जुर्माना भी लगाया। दोषी करार दिए गए आरोपियों में गांव के ही संजय यादव, अनिल यादव, राजो यादव तथा श्रवण यादव का नाम शामिल है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में बांध पत्र दाखिल किया।
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