गोपालगंज के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमणि कुमार की अदालत ने महाराजगंज थाना प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश डीआईजी के माध्यम से दिया है ।उन्होंने आदेश की प्रति डीआईजी सारण को प्रेषित भी कर दिया है ।बताया जाता है कि महराजगंज थाना के रतनपुरा गांव निवासी मोहम्मद इस्लामुद्दीन के पुत्र राजा हुसैन एक मामले में आरोपी हैं। उनके विरुद्ध वर्ष 2018 में परिवाद पत्र दायर किया गया था जांचोपरांत अदालत ने आरोपी राजा हुसैन के विरुद्ध संज्ञान ले लिया था ।तत्पश्चात राजा हुसैन पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। वारंट की तामीला के लिए थाना प्रभारी महाराजगंज को निर्देशित किया गया ।किंतु समय सीमा के अंदर थाना प्रभारी द्वारा जब अभियुक्त को कोर्ट में गिरफ्तार कर प्रस्तुत नहीं किया गया तो अदालत ने थाना प्रभारी को कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर स्पस्टीकरण देने का आदेश दिया। पुनः आदेश का अनुपालन नहीं होने पर थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। इसके बाद भी जब थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किया गया तो बाध्य होकर अदालत ने सारण के डीआईजी के माध्यम से महाराजगंज थाना प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है ।आदेश की प्रति सारण के डीआईजी को भी प्रेषित कर दी गई है।
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