सुनवाई:शराब के धंधेबाज को 5 वर्ष कारावास की सजा

सीवान13 दिन पहले
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  • जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा

शराब के धंधे में संलिप्त आरोपी झुनझुन चौहान को अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के पश्चात 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने अलग से आरोपी झुनझुन चौहान पर ₹100000 जुर्माना भी लगाया है ।जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अलग से 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बताया जाता है कि शराब कारोबारी फतेहपुर निवासी झुनझुन चौहान अवैध रूप से शराब के कारोबार में संलिप्त था तथा गुप्त सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस ने दिसंबर 2022 में उसके गुप्त ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के पश्चात उसके निशानदेही पर फतेहपुर स्थित एक भुसवल से 45 लीटर शराब की बरामद की पुलिस ने किया। अदालत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी तीन गवाहों को परीक्षित किया तथा सभी गवाहों ने उसके अवैध कारोबार को सम्पुष्ट किया ।अभियोजन की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार पाठक तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने मामले में बहस किया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी झुनझुन चौहान को उपरोक्त सजा सुनाई है।

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