कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास मामले में मंगलवार को विशेष न्यायधीश पॉक्स सह एडीजे-6 जीवनलाल के कोर्ट ने दोष सिद्ध एक आरोपी को 6 माह की कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है। आरोपी सराय थाना के अनवरपुर निवासी अशोक राय के पुत्र आलोक कुमार चंदन उर्फ बाबू लाल हैं। इस मामले को लेकर पॉक्स के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सराय थाना में दर्ज कांड संख्या-210/22 के तहत आरोपी के खिलाफ 11 प्रर्दश व 05 गवाही कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जबकि अदालत में 16 अगस्त 2022 को चार्जसीट दाखिल हुआ, मामले का संज्ञान 14 सितंबर 2022 और आरोप गठन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दफा 323 में 1 हजार, 337 में 500 तथा पॉक्स की दफा 12 में 1500 जुमार्ना व 6 माह कारावास की सजा सुनाया है। आरोपी 8 जुलाई 2022 से अबतक जेल में बंद है। मामले को लेकर पॉक्स एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सराय थाना क्षेत्र में 6 जुलाई 2022 को सुबह 6:15 बजे 14 वर्षीय नाबालिक बच्ची कोचिंग जा रही थी, रास्ते में आरोपी ने एक पेड़ पर ईंट लेकर चढ़ा हुआ था। बच्ची रास्ते से गुजर रही थी तभी आरोपी ने पेड़ से ईंट सिरपर गिरा दिया। जिससे बच्ची घायल होकर उसी जगह जमीन पर गिर गई, आरोपी ने पेड़ से उतरकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
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