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आपराधिक मामलों में जेल की सजा काट रहे कैदियों को अब पैरोल जंप करने के बाद दोबारा पैरोल नहीं दी जाएगी। यह फैसला जैल विभाग ने पैरोल पर गए कैदियों की समीक्षा के दौरान किया। इनमें से बहुत से कैदी पैरोल पर जाने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिन कैदियों को पैरोल दी गई थी उनमें से पैरोल पर गए 119 कैदी अभी जेल नहीं लौटे हैं।
जेल प्रशासन की इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने जिला पुलिस अधिकारियों को ऐसे कैदियों को चिह्नित कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब जेल प्रशासन ने 6000 कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का फैसला किया था।
इसके बाद इन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया था। 2500 कैदी वापस पहुंच गए हैं। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सही आचरण को देखते हुए कुछेक कैदियों को रिहा किया गया था। जो वापस नहीं आए।
जिला पुलिस अधिकारियों को कैदियों को चिह्नित कर गिरफ्तार करने के दिए आदेश
अब तक 2500 कैदी वापस आए...पिछले दिनों जेल विभाग ने तय किया था कि जिन कैदियों को विशेष पैरोल दी गई है, उनको 650 से 700 के बैच में वापस बुलाया जाएगा। इसके तहत अब तक जेलों में 2500 कैदी वापस आ चुके हैं। जेल लौटने वाले पुरुष कैदियों के लिए बरनाला, पठानकोट एवं महिला कैदियों के लिए मालेरकोटला की जेल तय की गई थी। अब विभिन्न कैदियों की पैरोल खत्म हुए एक माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन 119 कैदी वापस नहीं आए हैं।
डीजीपी जेल के निर्देश पर बनाई विशेष टीमें..
डीजीपी जेल प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 119 कैदी नहीं आए हैं। जिले के एसएसपी ने विशेष टीमें बना दी हैं। ये टीम संबंधित कैदियों की धरपकड़ के लिए दबिश देंगी और उन्हें गिरफ्तार कर वापस जेल लाएंगी। जिन्होंने पैरोल पर जाने के लिए दो-दो बेल बॉन्ड भरे थे उनके खिलाफ भी संबंधित कैदी समेत एफआईआर दर्ज होगी।
सख्ती: आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराना होगा जरूरी
वहीं, सूबे में दोबारा महामारी के बढ़ने के चलते सरकार ने पैरोल पर गए कैदियों की वापसी के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है। टेस्ट रिपोर्ट जेल लौटने से तीन दिन पहले की होनी चाहिए। अगर कोई कैदी संक्रमित है तो इलाज के लिए रेफर किया जा सकता है।
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