रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में आरोपी प्रभात त्यागी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दे दी है। उसे पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ IPC की धारा 420, 120B, इसेंशियल कमॉडिटी एक्ट सेक्शन 7 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सेक्शन 27 के तहत केस चल रहा है।
48 साल के त्यागी के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए उन्हें भी जमानत का लाभ मिलना चाहिए। जबकि सरकारी वकील ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया। लेकिन जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद त्यागी को एक लाख रुपए के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी। इससे पहले 5 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस केस में केरल निवासी अभिषेक पी.वी (21), फिलिप जैकब (47), केपी फ्रांसिस (59), दिल्ली निवासी सुशील कुमार (38) और जीरकपुर निवासी गौरव चावला (41) को जमानत दे दी थी।
इन सभी को सेक्टर-17 थाना पुलिस ने 17 अप्रैल 2021 को होटल ताज से गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के लिए होटल ताज में एक मीटिंग बुलाई थी। लेकिन पुलिस को पहले से सूचना मिल गई थी और पुलिस ने छापा मार कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फिर बद्दी की हेल्थ बायोटेक कंपनी में भी रेड मारी और वहां से भी पुलिस ने एक हजार इंजेक्शन बरामद किए थे।
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