देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीर भगत सिंह और उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव को केंद्र व पंजाब सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी है।
चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि वे किस अधिकार से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा देने के लिए कह सकते हैं, इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट याचिका खारिज कर चुका है। खंडपीठ ने फैसले मे कहा कि याची ने ऐसा कोई कानून या रिकाॅर्ड पेश नहीं किया, जिसके आधार पर फैसला लिया जा सके।
पहले दिल्ली कोर्ट में लगी थी अर्जी
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत कोर्ट को ये निर्देश देने का अधिकार दिया गया हो? इस सवाल का याचिकाकर्ता के पास जवाब नहीं था। सोनीपत के वकील बिजेंद्र सांगवान ने इस मामले को लेकर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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