हरियाणा के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रकिया से हरियाणा मानवाधिकार आयोग संतुष्ट है। आयोग में मानवाधिकार कार्यकर्ता मनमोहन मुदगिल निवासी सेक्टर 12 पंचकूला ने 27 अक्टूबर 2021 को याचिका दायर की थी। याचीकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के थानों, पुलिस चौकी और जिला जेल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में इन आदेशों का पालन नहीं हुआ। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों की रिपोर्ट के अनुसार 368 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इस आधार पर याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है।
6 ट्रैफिक और साइबर थाना शेष्
पंचकूला निवासी मनमोहन मुदगिल की याचिका पर आयोग ने डीजीपी हरियाणा को नोटिस जारी किया था। जवाब में एडीजीपी हरियाणा ने आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी। हरियाणा में करीब 378 पुलिस थाने हैं। इनमें से 368 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। तीन पुलिस स्टेशनों की इमारतें अभी प्रयोग में नहीं लाई गई। 6 ट्रैफिक पुलिस थानों और एक साइबर क्राइम थाने से संबंधित एसपी को 6 सितंबर 2021 को आदेश जारी किए जा चुके हैं।
2 नवंबर 2021 को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मीटिंग की रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इन सीसीटीवी कैमरों में पिछले 18 महीनों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी एजेंसी हारट्रोन द्वारा भेजे गए प्रपोजल को हरियाण पुलिस हाउसिंग कोर्पोरेशन के पास भेज दिया गया है। 8 नवंबर 2021 को सभी थानों में मानवाधिकार अथॅारिटी की ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर अंकित करने के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को दिए थे आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यूटी व राज्यों को आदेश दिए थे कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। नाइट विजन कैमरों की फुटेज और ऑडियो स्पष्ट होनी चाहिए। जिन थानों में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उन थानों में राज्य सरकारें और यूटी प्रशासन इसकी व्यस्था करेंगे। इतना ही नहीं सीसीटीवी में पिछले 18 महीनों की रिकॉर्डिंग का डाटा होना चाहिए।
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