चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक केस:कोर्ट में पेश चार्जशीट की पूरी कहानी, फौजी-छात्रा आरोपी, हिमाचल के सन्नी-रंकज को पुलिस की क्लीन चिट

चंडीगढ़7 महीने पहले
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पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (CU) में एक गर्ल स्टूडेंट द्वारा न्यूड वीडियो बनाए जाने के मामले में गुरुवार को खरड़ पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में आरोपी स्टूडेंट समेत भारतीय सेना के जवान संजीव सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शिमला के दोनों युवकों रंकज वर्मा और सन्नी मेहता को आरोपियों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई के दौरान बाकी कार्रवाई करेगा।

बता दें कि अब कोर्ट में मामला आरोप तय के चरण पर आएगा। इसमें संभवत: रंकज और सन्नी को राहत मिल सकती है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका के विरोध में भी पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे। दोनों जमानत पर चल रहे हैं। वहीं गर्ल स्टूडेंट और आर्मी जवान जेल में हैं। बीती 17 सितंबर को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने आरोपी गर्ल स्टूडेंट पर आरोप लगाए थे कि उसने कुछ गर्ल्स की वॉशरूम में नहाते हुए न्यूड वीडियो बनाई है। यूनिवर्सिटी में 2 दिन भारी हंगामा और प्रदर्शन हुआ था।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वीडियो लीक होने के बाद छात्राओं ने परिसर में प्रदर्शन किया था।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वीडियो लीक होने के बाद छात्राओं ने परिसर में प्रदर्शन किया था।

पुलिस ने आरोपी MBA फर्स्ट ईयर की गर्ल स्टूडेंट और शिमला से रंकज वर्मा और सन्नी मेहता को उठा कर तीनों पर केस दर्ज किया था। बाद में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड जम्मू निवासी जवान संजीव सिंह को 24 सितंबर को गिरफ्तार कर लाया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जवान लड़की को उसकी न्यूड वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर उससे बाकी गर्ल स्टूडेंट्स की वीडियो मांग रहा था जो उसके साथ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में थी।

क्या कहा चार्जशीट में
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि उनकी जांच में स्पष्ट हुआ है कि आरोपी संजीव सिंह ने आरोपी स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी की अन्य गर्ल स्टूडेंट्स की न्यूड वीडियो और फोटो की मांग की गई थी। यूनिवर्सिटी में यह बात फैलने पर यूनिवसिर्टी में करीब 13 हजार स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 19 सितंबर से 26 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान करना पड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का भी गठन हुआ था। जिसमें SP(काउंटर इंटेलिजेंस) रुपिंदर कौर भट्‌टी, रुपिंदरदीप कौर सोही, DSP खरड़ तथा AGTF की DSP दीपिका सिंह शामिल थी।

फौजी के मोबाइल पर रंकज की DP से प्रभावित हुई थी
पुलिस ने आरोपी स्टूडेंट और फौजी के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के आधार पर कहा है कि 12 सितंबर, 2022 से 17 सितंबर, 2022 की चैट से पता चला है कि कुछ चैट के बाद संजीव सिंह ने स्टूडेंट से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मांगे थे। वह आरोपी की व्हट्सएप DP देख कर प्रभावित हो गई थी। उसने अपनी खुद की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजे थे। हालांकि बाद में संजीव उसे ब्लैकमेल करते हुए और फोटो एवं वीडियो की डिमांड करने लगा था। वह बाकी स्टूडेंट्स की भी फोटो एवं वीडियो की डिमांड करने लगा।

आपत्तिजनक फोटो के प्रयास किए थे
आरोपी स्टूडेंट ने किसी को ब्लैकमेल किए जाने की बात बताने की बजाय संबंधित हॉस्टल की सातवीं मंजिल पर वॉशरूम नंबर 2 में एक अज्ञात गर्ल स्टूडेंट की आपत्तिजनक फोटो लेने का प्रयास किया। वहीं हॉस्टल की अन्य स्टूडेंट्स की फोटो कैप्चर करने का भी प्रयास किया। हालांकि वह ऐसा नहीं कर पाई। उसने सिर्फ बाकी कुछ स्टूडेंट्स की सामान्य फोटो और वीडियो संजीव को भेजी थी।

वहीं फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि आरोपी स्टूडेंट के फोन से यूनिवर्सिटी की किसी भी स्टूडेंट की आपत्तिजनक फोटो नहीं खींची गई। न ही उसने आगे किसी को भेजी थी। संजीव सिंह की 10 कॉल्स और 2 मैसेज आरोपी स्टूडेंट ने रिसीव किए थे। वहीं पता लगा है कि संजीव सिंह होशियारपुर के किसी मोहित कुमार के नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज कर रहा था।

शावर रूम में ऊपर से आसानी से फोटो-वीडियो बनाई जा सकती थी
पुलिस ने अपनी जांच में कहा है कि संबंधित हॉस्टल की सातवीं मंजिल पर बायीं तरफ के वॉशरूम के पहले शावर रूम में फ्लोर और दरवाजे के बीच नीचे 13.3 सैंटीमीटर की स्पेस थी। ऐसे में दरवाजे के बंद होने पर नीचे से आसानी से फोटो और वीडियो बनाई जा सकती थी। वहीं दूसरे और तीसरे शावर रूम में दरवाजे और फ्लोर के बीच ज्यादा स्पेस नहीं थी कि दरवाजा बंद होने पर उसमें से फोटो या वीडियो बनाई जा सके। हालांकि तीनों शावर रूम में दरवाजे और सीलिंग के बीच 3 फीट, 4 इंच की स्पेस थी। किसी भी 5 फीट के व्यक्ति द्वारा हाथ उठा कर आसानी से यहां से वीडियो और फोटो बनाई जा सकती है।

केस में यह धाराएं लगाई गईं
पुलिस ने मामले में IPC की धाराएं 354ए, 354 सी, 354 डी, 506,509, 511 एवं IT एक्ट की धाराएं 66 सी, 66 डी, 66 ई, 67 ए, 84 सी लगाई हैं। मामले में शिकायतकर्ता यूनिवर्सिटी में DSW ऑफिस में मैनेजर (हॉस्टल) ऋतु रनौत शिकायतकर्ता हैं। वार्डन राजविंदर कौर को कुछ गर्ल्स ने कहा था कि उन्हें शक है कि आरोपी स्टूडेंट ने उनकी नहाते हुए न्यूड वीडियो बनाई है। जिसके बाद स्टूडेंट से सख्ती से पूछताछ की गई थी।

फौजी के 2 मोबाइल जब्त किए थे
पुलिस ने फौजी संजीव सिंह के 2 मोबाइल जब्त किए थे। इनकी फॉरेंसिक जांच में काफी डेटा सामने आया था। आरोपी स्टूडेंट ने उसे अपनी न्यूड वीडियो भेजी थी। इसी के दम पर फौजी उसे ब्लैकमेल करने लगा था। वहीं स्टूडेंट के परिवार को भी धमकाया था। आरोपी ने अपने मोबाइल में चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए स्टूडेंट से फ्रेंडशिप की थी। जिसके बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए वह आपस में बात करते थे।