अवैध नियुक्ति प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही, सरकार को आदेश दिया है कि आयोग द्वारा अपनाए भ्रष्ट तरीके पर जिम्मेदारी तय की जाए।
जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने यह आदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन की नियुक्ति को खारिज करते हुए दिया। झज्जर के शक्ति राज द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि एचएसएससी ने अपने चहेते उम्मीदवार का चयन करने के लिए भ्रष्ट तरीका अपनाया। याचिकाकर्ता से कम अंक होने के बावजूद पसंदीदा उम्मीदवार का चयन किया गया।
याचिका में बताया कि लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स 94 थे, जबकि याची को 98 अंक मिले थे। दो पदों के लिए चार उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन याची समेत दो को इसलिए अयोग्य करार दे दिया कि उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र में वेतन का उल्लेख नहीं किया, जबकि भर्ती के नियमों में अनुभव की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय आयोग ने प्रक्रिया में अनुचित ढंग से फेरबदल किया। ऐसे में राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी तय करे।
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