संगरूर में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुरक्षा की मांग की। अदालत ने दोनों को सुरक्षा मुहैया करवा दी।
इससे पहले प्रेमी जोड़ की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर कहा कि जोड़े को सुरक्षा दने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़की की आयु विवाह योग्य नहीं है। जोड़े ने बताया कि यदि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो हो सकता है कि उनके परिजन उन्हें जान से मार दें। सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने संगरूर के एसएसपी से भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
जोड़े ने बताया कि लड़के की आयु विवाह योग्य है लेकिन लड़की अभी 17 वर्ष 10 माह की है। जैसे ही उसकी आयु विवाह योग्य हो जाएगी, दोनों विवाह कर लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है जो प्रत्येक नागरिक के लिए समान है। कानून की तय प्रक्रिया के अनुसार ही इसमें कटौती हो सकती है। इस मामले में लड़की की आयु विवाह योग्य नहीं है लेकिन यह उसे सुरक्षा न देने का आधार नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने इसी के साथ याचिका का निपटारा करते हुए संगरूर के एसएसपी को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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