'लॉरेंस के गुर्गे को बुड़ैल जेल में खतरा':चंडीगढ़ कोर्ट ने पटियाला जेल सुपरिटेंडेंट की अर्जी खारिज की, फिरौती केस में लाया गया दीपक

चंडीगढ़4 महीने पहले
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कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस । (फाइल) - Dainik Bhaskar
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस । (फाइल)

लॉरेंस गैंग के गुर्गे और कुख्यात गैंगस्टर दीपक उर्फ दीपू ने चंडीगढ़ बुड़ैल जेल में अपनी जान को खतरा बताया है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने पटियाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने उस मांग को रद्द कर दिया है जिसमें दीपू को बुड़ैल जेल में ही शिफ्ट करने को कहा गया था। वह 2020 में शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के भाई की सेक्टर 33 कोठी पर फायरिंग केस में भी आरोपी है।

दीपू को शहर के बिजनेसमैन से फिरौती के मामले में पटियाला जेल से पेशी पर लाया गया था। चंडीगढ़ कोर्ट ने आरोपी दीपक उर्फ दीपू को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा मार्च में दर्ज एक फिरौती मामले में ट्रायल के लिए पेश करने के आदेश दिए थे।

सेक्टर 26 थाना पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। चंडीगढ़ पुलिस ने दीपू समेत कुल 7 के खिलाफ चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी के रेस्टोरेंट, क्लब ऑनर्स एवं अन्य बिजनेसमैन को फिरौती के लिए कॉल करने को लेकर केस दर्ज किया था। पुलिस का कहना था कि यह आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस, संपत नेहरा और कनाडा छिपे गोल्डी बराड़ के गैंग से जुड़े हैं।

हमारे पास गार्ड की कमी है: जेल सुपरिटेंडेंट
चंडीगढ़ जिला अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि दीपक उर्फ दीपू को बुड़ैल जेल शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज ज्यादातर केस चंडीगढ़, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला, भिवानी, मोहाली और डेरा बस्सी में हैं। पटियाला जिला पुलिस में गार्ड की कमी के कारण उसे विभिन्न कोर्ट में पेश करने में दिक्कत आती है।

शहर के बिजनेसमैन को फिरौती कॉल मामले में दीपक को पेश किया गया था।(प्रतीकात्मक तस्वीर)
शहर के बिजनेसमैन को फिरौती कॉल मामले में दीपक को पेश किया गया था।(प्रतीकात्मक तस्वीर)

वहीं आरोपी दीपू के वकील ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि दीपक को बुड़ैल जेल में जान का खतरा है। पहले भी उस पर जेल में हमला को चुका है। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट की अर्जी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि दीपू को दोबारा पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया जाए। वहीं जेल अथॉरिटी को स्वतंत्रता दी है कि वह सक्षम अथॉरिटी के पास उसे किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने की मांग कर सकते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में अब केस की सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने दीपक के प्रोडक्शन वारंट भी जारी किए हैं।

हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती जैसे संगीन केस दर्ज
दीपक के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के तहत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में केस दर्ज हैं। पुलिस जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के भाई के सेक्टर 33 स्थित घर पर वर्ष 2020 में फायरिंग केस में भी वह शामिल था। 31 मई, 2020 को पांच हमलावरों ने यह फायरिंग की थी। घर पर कुल 17 गोलियां चलाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक वह घर के मालिक राकेश के भाई अरविंद सिंगला की तलाश में आए थे। लॉरेंस के कहने पर यह फायरिंग की गई थी।

दीपक शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के भाई की कोठी पर फायरिंग मामले में भी आरोपी है।
दीपक शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के भाई की कोठी पर फायरिंग मामले में भी आरोपी है।

अंबाला जेल से लाई थी पुलिस दीपू को
फायरिंग केस में चंडीगढ़ पुलिस अंबाला की जेल से पुलिस दीपक उर्फ दीपू को प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। सेवक उर्फ गुरी ने हमलावरों को कार मुहैया करवाई थी और एक शूटर करण को पकड़ा गया था। दीपू ने पूछताछ में बनूड़ के साबह सिंह उर्फ साभा द्वारा गुरप्रीत उर्फ गोल्डी एवं सन्नी घुमाना को हथियार देने की बात बताई थी। आगे यह हथियार शूटर्स को दिए गए थे। साहब की गिरफ्तारी कर पुलिस ने सेक्टर 50 के जंगली इलाके से उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद किए थे। मौली जागरां के शिवा और कॉलोनी नंबर 4 के परम दत्त उर्फ लक्की ने राकेश और अरविंद सिंगला के घर की रेकी की थी। इन्हें मलोया से काबू किया गया था। इनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुए थे।