पंजाब के मोहाली में अब हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। जिले के मजिस्ट्रेट अमित तलवार ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में अमन और शांति को कायम रखने के लिए धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों की पालना करते हुए यह पाबंदी लगाई है। वहीं जारी आदेशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी हथियारों के प्रदर्शन पर यह पाबंदी लागू रहेगी।
गानों में हथियारों पर भी बैन
जिले में हथियारों को बढ़ावा देने वाले गीतों पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। वहीं सार्वजनिक जगहों, धार्मिक स्थानों, विवाह-समारोह आदि समारोह में हथियारों को ले जाने और प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा भाईचारे को खराब कर नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर भी पाबंदी लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ कर दिया है कि इन आदेशों की उल्लंघना करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब सरकार ने लगाई थी पाबंदी
बता दें कि हाल ही में हथियारों वाले गीतों पर पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब में विवाह समारोह आदि में सरेआम गोलियां चला सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खरड़ में एक रईसजादे की महंगी कार खरीदने के बाद हवाई फायर की वीडियो भी हाल ही में वायरल हो चुकी है। खुले में गोलियां चलाने से कई जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं। हथियारों, शराब व अश्लीलता फैलाने वाले गीतों पर पाबंदी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की जा चुकी है।
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