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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में फिजिकल हियरिंग को लेकर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल कब तक जारी रहेगी यह एग्जिक्यूटिव के फैसले पर निर्भर करेगा। बता दें कि कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए बार एसोसिएशन के 200 से अधिक सदस्य भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट जीबीएस ढिल्लो ने बताया कि नवंबर में जब से उन्होंने पदभार संभाला है, तभी से वह कोर्ट में फिजिकल हियरिंग की मांग कर रहे हैं। वे बोले कि उन्होंने तब भी कहा था कि देश के 25 हाईकोर्ट में से 15 में फिजिकल हियरिंग शुरू हो सकती है तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में क्यों नहीं शुरू हो सकती?
इस पर पहले तो एग्जिक्यूटिव ने कहा कि देखते हैं लेकिन बाद में फिर ये कहकर मना कर दिया कि मेडिकल क्लियरेंस नहीं है। ढिल्लो ने कहा कि हमारा यही कहना है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमें कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करने की इजाजत दी जाए। हम कोशिश तो कर सकते हैं कि फिजिकल हियरिंग की शुरुआत की। चीजें सही तरीके से नहीं चलीं तो हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद करने का ऑप्शन तो फिर भी रहेगा।
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