ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अंतरिम जमानत सशर्त मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ 6 शर्तें लगाई हैं। इसमें कहा गया है कि मजीठिया देश छोड़कर नहीं जा सकते। उनका मोबाइल हर वक्त ऑन रहना चाहिए। उन्हें वॉट्सऐप के जरिए जांच एजेंसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। मोहाली कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देकर बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई 6 शर्तें
आज दरबार साहिब पहुंच सकते हैं मजीठिया
ड्रग्स केस दर्ज होने के बाद करीब 22 दिन से मजीठिया अंडरग्राउंड थे। अब हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह अमृतसर में श्री दरबार साहिब पहुंच सकते हैं। नए साल के पहले दिन भी उनकी दरबार साहिब में तस्वीरें सामने आई थी। कहा गया कि वह माथा टेकने आए थे। हालांकि बाद में यह तस्वीरें पिछले साल की बताई गईं।
कल 11 बजे जांच एजेंसी के आगे पेशी
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को कल यानी बुधवार को जांच एजेंसी के आगे पेश होना होगा। यह जांच AIG बलराज सिंह की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट ने सुबह 11 बजे का वक्त दिया है।
सुखबीर बोले- सच की जीत, CM ने कहा - केस खत्म नही हुआ
मजीठिया को जमानत मिलने के बाद अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि पूरी साजिश रचकर यह केस दर्ज किया गया था, जिसके लिए डीजीपी को खास तौर पर लगाया गया। मजीठिया को जमानत मिलने से सच की जीत हुई है। वहीं CM चरणजीत चन्नी ने कहा कि मजीठिया को सिर्फ जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है। बुधवार को मजीठिया को जांच कमेटी के आगे पेश होना पड़ेगा।
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