हरियाणा में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भर्ती मामले में रिवाइज फाइनल लिस्ट को लेकर आईटीआई डिप्लोमा होल्डर गुरुवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से मुलाकात करके रिवाइज फाइनल लिस्ट जारी करने की मांग की, ताकि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल सकें। आईटीआई डिप्लोमा होलडर मनोज राठी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दो वर्षीय कोर्सपोंडेंस करने वाले चयनित उम्मीदवारों की रिकॉल याचिका को डिसमिस कर दिया है। ऐसे में अब रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करके नौकरी दी जाए। पहले चयनित उम्मीदवारों ने सप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा से कोर्ट में आईए डाली थी। उम्मीदवारों ने 14 दिसंबर 2021 को कोर्ट में आईए डालकर 24 नवंबर 2021 की जजमेंट को रिकॉलिंग करने की मांग की थी।
शुरू से लेकर अब तक का मामला
कांग्रेस सरकार में 2006 में 816 पदों पर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू मानक बनाए गए थे। परंतु 30 जून 2008 को लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। चयन इंटरव्यू के आधार पर हुआ। साथ ही इस भर्ती में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्सपोंडेंस का डिप्लोमा मान्य किया गया तो रेगुलर वाले कुछ अभ्यार्थी हाइकोर्ट चले गए। उन्होंने भर्ती के नियमों को बदलने की चुनौती दी। इसके बाद दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट चले गए।
नियमों में बदलाव के कारण पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई। इसके बाद सरकार ने हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन के जरिए परीक्षा करवाकर प्रकिया पूर्ण की। सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कोर्सपोंडेंस आर्ट एंड क्राफ़्ट डिप्लोमा उम्मीदवारों को नवंबर 2021 में अयोग्य करार दिया। ऐसे में चयनित उम्मीदवारों को स्टेशन अलॉट नहीं हो पाए। हालांकि बाद में केयूके ने दो वर्षीय कोर्सपोंडेंस डिप्लोमा धारकों के कोर्स को मान्यता दे दी। अब लो मेरिट उम्मीदवार संशोधित मेरिट सूची की मांग कर रहे हैं।
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