राहत:हुड्‌डा को फिलहाल राहत, 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं

चंडीगढ़2 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) को प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एफआईआर खारिज करने की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत आरोपियों को पेश होने के लिए बाध्य न करे।

अब विशेष अदालत में 15 जुलाई को हुड्डा को पेश होने की जरूरत नहीं। पंचकूला की विशेष अदालत को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही आगे सुनवाई तय करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

खबरें और भी हैं...