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पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले अन्य यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट्स को अब 12 जनवरी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराने का समय दिया गया है। 12 जनवरी तक स्टूडेंट्स को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। पहले यह तारीख 24 दिसंबर की थी और 23 दिसंबर को इस बारे में सर्कुलर जारी किया गया।
30 दिसंबर को मामला उठने के बाद डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन प्रो आरके सिंगला ने मामले की जांच की और नए आदेश के लिए उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स को यह सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिल पा रहा।
अभी तक बहुत सी यूनिवर्सिटी में सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन नहीं है या कइयों ने हाल ही में ऑनलाइन किया है और उनको दिक्कत आ रही है। इसलिए स्टूडेंट्स का काम समय पर नहीं हो पा रहा। 12 जनवरी के बाद उनको लगभग 10 दिन का समय दिया गया है। जिसमें वह एक हजार रुपए जुर्माने के साथ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसके बाद दो हजार रुपए जुर्माने के साथ समय दिया जाएगा।
28 फरवरी तक स्टूडेंट्स को पांच हजार रुपए जुर्माने के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट को जमा करवा सकते हैं। 23 दिसंबर को जो सर्कुलर जारी हुआ था उसके अनुसार 24 दिसंबर के बाद ही पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करना था। सूत्रों के मुताबिक संबंधित ब्रांच की लापरवाही के कारण समय पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था।
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