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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से 22 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कार्यकारी अभियंता के पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2 स्थित ऑफिस में होगा।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। जिनमें बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की ओर से बिजली अधिनियम की धारा 126 और धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड, जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच व दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर पर जरूर आए।
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