व्हीएलई के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र बनाने में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करना जरूरी किया गया है। बिना आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए संयुक्त रूप से मतदाता परिचय पत्र जारी करने पर जिला प्रबंधक सीएससी व संबंधित व्हीएलई पर कार्रवाई की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीएससी के जिला प्रबंधक को निर्देशित किया है कि व्हीएलई के माध्यम से मतदाताओं को उपलब्ध कराए जा रहे डुप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र के संदर्भ में मतदाताओं द्वारा भरे गए फार्म 002 घोषणा पत्र जमा कराकर मतदाता परिचय पत्र जारी करना सुनिश्चित करना होगा। जारी किए गए इपिक कार्ड की जानकारी प्रति दिवस संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
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