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गुरुवार को जिले के बालोद थाना अंतर्गत एक गांव में 17 साल 10 माह की नाबालिग बालिका की शादी हो रही थी। जिसकी सूचना मिलने पर संयुक्त रेस्क्यू दल ने घर पहुंचकर परिजनों से चर्चा कर रुकवाया। तीन दिन के अंदर जिले में यह दूसरा केस है। जब नाबालिग की शादी हो रही थी, जिसे रुकवाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिकीर्तन राठौर ने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) बालोद, तहसीलदार, थाना प्रभारी बालोद, बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाईन बालोद, सेक्टर सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, ग्राम पंचायत के पंच की संयुक्त रेस्क्यू दल ने नाबालिग बालिका के घर पहुंचकर उसकी उम्र संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान मालूम हुआ कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 10 माह हो रही है। दल द्वारा बालिका के परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ ही विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होने की जानकारी दी गई। बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर बालिका के परिजन से घोषणा पत्र लिया गया।
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