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बेमेतरा कोर्ट ने मंगलवार को 5 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त सौखीलाल के खिलाफ नांदघाट थाना की ओर से अभियोग पत्र दिया गया था। उस पर धारा 363, 368, 376 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत आरोप थे। बताया गया कि अभियुक्त ने 22 अक्टूबर 2015 को 5 बजे पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकरण में अभियोजन ने 12 गवाहों के बयान लिए। विशेष प्रकरण में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), बेमेतरा के न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने इस मामले में सजा सुनाई। जज ने अभियुक्त सैखीलाल सतनामी पिता किरीतराम सतनामी को धारा 376 (2), (जे), (एन), भादवी के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 6 पॉक्सो एक्ट 2012 के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इस विशेष प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सतीश वर्मा ने पैरवी की।
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