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दो साल पहले थान खम्हरिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की कवर्धा के सुतियापाठ के जंगल में ले जाकर हत्या के मामले में बेमेतरा कोर्ट ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपराधियों को यह सजा सुनाई। उन्होंने अलग-अलग धाराओं में अपराध सिद्ध होने पर सभी दोषियों को अलग से सश्रम कारावास व अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
दरअसल, हीरालाल यादव ने थाना थान खम्हरिया में 4 फरवरी 2019 को मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 फरवरी को रात साढ़े 9 बजे उनके परिवार वाले खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी उसके घर के बाहर दरवाजा को खटखटाते हुए किसी ने उनके पिताजी का नाम लेकर आवाज लगाया, तब प्रार्थी ने आवाज सुनकर घर का दरवाजा खोला, उसके साथ उसका भाई चेतन यादव भी था।
इस दौरान घर के बाहर तीन व्यक्ति खाकी रंग का कपड़ा पहने खड़े थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने थान खम्हरिया थाना में सोना चोरी के मामले में चोर को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ करने पर उसने चेतन यादव का नाम लिया है, इसलिए चेतन को पूछताछ करने के लिए थाना ले जाना है, जिससे पूछताछ कर एक घण्टे के बाद वापस घर लाकर छोड़ देंगे और प्रार्थी के भाई चेतन यादव को लेकर जाने के संबंध में प्रार्थी को एक हाथ से लिखा हुआ इकरारनामा पत्र दिए।
प्रार्थी के भाई को थाना लाया ही नहीं गया
रात में दो घण्टे तक चेतन यादव के आने का इंतजार करने के बाद उसके नहीं आने पर प्रार्थी हीरालाल ने अपने बड़े भाई मुकेश यादव व गांव के घनश्याम दाउ के साथ थाना थान खम्हरिया जाकर पता किया। उन्हें पता चला कि चेतन यादव थाना नहीं आया है। उसके बाद उन्होंने ग्राम बरगा में जाकर पता किया, चेतन यादव का वहां भी पता नहीं चला। सुबह तक प्रार्थी का भाई चेतन यादव घर नहीं आया, तब वे थाना थानखम्हरिया में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराए। अभियुक्तों ने चेतन यादव की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचकर रात में अपहरण किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिन्हा ने सुनाया फैसला
आरोपियों ने सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर हत्या की और सबूत छिपाने के लिए उन्होंने उसके शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मामले में भादवि की धारा 120 बी, 364/34, 302/34, 201/34 व 170 की दोषसिद्धि पर हरीश साहू, विजय गंधर्व, सियाराम सैय्याम, विकास साहू, पवन निर्मलकर व जयपाल उर्फ पालू को भादवि की धारा 364/34 की दोषसिद्धि पर 3-3 वर्ष सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड, धारा 120- बी की दोषसिद्धि पर 5-5 वर्ष सश्रम कारावास व 5-5 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
धारा 201 की दोषसिद्धि पर 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 सौ रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया व धारा 302/34 की दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास व 5-5 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त विकास साहू को भादवि की धारा 170 की दोषसिद्धि पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से 22 लोगों ने बयान दिए। सत्र प्रकरण में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के पीठासीन अधिकारी पंकज सिन्हा ने 5 फरवरी को निर्णय देते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में राज्य की ओर से सतीश वर्मा, अतिरिक्त लोक अभियोजक बेमेतरा ने पैरवी की।
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