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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को मिलने वाली विधिक सेवाओं के प्रति जागरुक करने अभियान की शुरुआत की गई है। इसके चलते विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राहुल शर्मा ने जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि नालसा मानसिक रोगी और मानसिक अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों को प्रभावशाली विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना बनाई है। विधिक सेवा संस्थान इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित किया जाएगा। जागरूकता शिविर में मानसिक अशक्तता के विषय में भ्रम एवं भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि धारा-20 एवं धारा-21 के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति उपरांत मनोरोगी के इलाज एवं व्यक्तिगत सुरक्षा संरक्षण के लिए मनोचिकित्सालय में भर्ती किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार धारा-23 और धारा-25 के अंतर्गत पुलिस के अधिकार एवं दायित्व का उल्लेख किया गया है।
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