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बसंतपुर रोड स्थित तुलसी नर्सिंग होम के संचालक द्वारा निगम के द्वारा जारी अनुज्ञा के विरुद्ध स्वीकृत नक्शे से तीन गुना ज्यादा निर्माण किया गया है। जिस पर नगर निगम द्वारा नर्सिंग होम को नोटिस जारी की गई। नोटिस का जवाब न देकर निर्माण कार्य जारी रखने पर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक द्वारा गुरुवार को उक्त नर्सिंग होम के अतिरिक्त निर्माण को तोड़कर तीन दिवस के भीतर निगम को सूचित करने आदेश जारी किया है। निगम आयुक्त कौशिक ने बताया कि तुलसी नर्सिंग होम के संचालक विजयश्री जैन पति अमोलक कुमार जैन, बसंतपुर रोड को नगर निगम ने नर्सिंग होम निर्माण के लिए 2 मई 2018 को विधिवत अनुज्ञा जारी की थी। स्थल निरीक्षण के बाद स्वीकृति के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 302 का उल्लंघन करने पर 2 दिसम्बर 2020 को अपना पक्ष रखने नोटिस जारी किया गया। बावजूद संचालक ने नोटिस का जवाब दिए बिना निर्माण कार्य निरंतर जारी रखा। 15 दिसम्बर को द्वितीय नोटिस जारी किया। 17 दिसम्बर को अपना पक्ष रखने कहा गया। संचालक द्वारा 17 दिसम्बर के स्थान पर 28 दिसम्बर को उपस्थित होकर यह कहा गया कि गलती हो गई क्षमा कर दो।
599 की जगह 1898 वर्ग मीटर में हो रहा निर्माण
आयुक्त कौशिक ने बताया कि नर्सिंग होम के संचालक द्वारा नोटिस उपरांत भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा 599.63 वर्ग मीटर के स्थान पर 1898.80 वर्ग मीटर निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस प्रकार इनके द्वारा 1299.17 वर्ग मीटर अर्थात स्वीकृत मानचित्र से तीन गुना निर्माण किया गया। इनका यह कृत्य भवन निर्माण अनुज्ञा के नियमों का घोर उल्लंघन है। इस पर इन्हें 7 जनवरी 2021 को नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 307 (3) के तहत 3 दिवस के भीतर अतिरिक्त निर्माण तोड़कर निगम को सूचित करने नोटिस जारी किया गया। समयावधि पश्चात निगम द्वारा अतिरिक्त निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
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