पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
सहकारी संस्थाएं रायपुर की ओर से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संचालक मंडल के क्रियाकलाप को गलत ठहराते हुए निलंबित कर दिया था। संचालक मंडल के सदस्य इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में चले गए थे। 18 माह निलंबित रहने के बाद कोर्ट ने संचालक मंडल के निलंबन को अवैध घोषित कर दिया और पुन: कार्यभार सौंपने का आदेश देते हुए निलंबन अवधि के बराबर संचालक मंडल का कार्यभार बढ़ा दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अध्यक्ष सचिन बघेल सहित संचालक मंडल के सदस्यों ने गुरुवार को पुन: कार्यभार संभाला। अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्य की जीत है। अध्यक्ष ने बताया कि संचालक मंडल पंजीयक सहकारी संस्थाएं की ओर से की गई कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। किसी भी बैंक को भंग करने से पहले रिजर्व बैंक से अनुमति अनिवार्य होती है।
अधिनियम में यह सब
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित को 3अगस्त 2019 को प्रथमत: जब निलंबित किया गया तो बैंक संचालक मंडल को भंग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सहकारी बैंक की प्रशंसा करते हुए भंग करने से मना कर दिया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था भी है कि किसी भी सहकारी बैंक को निलंबन के छह माह की अवधि में ही रिजर्व बैंक की अनुमति से भंग कर सकते हैं।
ऐसी व्यवस्था दी गई है
अध्यक्ष बघेल ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक निलंबन के लिए अपनी अभिस्वीकृति नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड के स्वमेव बहाली की व्यवस्था अधिनियम में की है। लेकिन पंजीयक कार्यालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए चार बार बैंक के संचालक मंडल को लगातार निलंबित किया गया। बघेल के कोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत बताया।
पॉजिटिव- किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत आज कामयाब होगी। समय में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। घर और समाज में भी आपके योगदान व काम की सराहना होगी। नेगेटिव- किसी नजदीकी संबंधी की वजह स...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.