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मैनपाट के बिसरपानी गांव मे मझवार जाति के व्यक्ति का दस एकड़ जमीन बिना बिक्री सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति के नाम पटवारी डिम्पल गुप्ता द्वारा नामांतरण के आरोप के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नायब तहसीलदार डा मोहन भारद्वाज का कहना है की शिकायत पर आवेदक व जिसके नाम जमीन दर्ज हुई है उसे बुलाया गया है। वहीं राजस्व इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें आवेदक काबिज नहीं है, उसके कब्जे मे जमीन नहीं है। इसके बाद भी सवाल उठ रहा है कि भले उसके कब्जे में जमीन न हो लेकिन जो प्लाट नंबर आदिवासी समुदाय का था वह बिना बिक्री सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम पर पटवारी ने किस आधार पर नामांतरण कर दिया है। इस पर नायब तहसीलदार कह रहे हैं कि संबंधित पटवारी को नोटिस जारी कर बुलाया जायेगा और नामांतरण में बड़ी गलती दिख रही है, उस पर कार्यवाही की जाएगी। हालांकि आदिवासी मझवार जाति के पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद जांच में मामले को दबाने और जांच को उलझाकर दोषी राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
मामले की जांच कराई जा रही है, कार्रवाई होगी
इस मामले पर सहायक कलेक्टर विश्वदीप यादव ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और कार्यवाही होगी। वहीं मैनपाट में सरकारी जमीन का व्यक्तिगत फर्जी पट्टा बनने के मामले में भी बड़ी कार्यवाही का भरोसा दिलाया है और कहा है कि इस जांच का अच्छा रिजल्ट आएगा।
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