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कोल इंडिया ने सभी सहायक कंपनियों में कर्मचारियों के लिए छुट्टी का नियम अब एक समान कर दिया है। इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। पहले कोल इंडिया के कंपनियों में छुट्टी के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश थे। पहले मेडिकल छुट्टी लेने पर रविवार, शनिवार या अन्य किसी प्रकार की छुट्टी की गिनती नहीं होती थी। अब मेडिकल छुट्टी के बीच में अगर रविवार, शनिवार या अन्य छुट्टी पड़ गई तो उसकी गिनती भी छुट्टी में ही की जाएगी। अर्जित अवकाश के मामले में भी बदलाव किया गया है। पहले 20 दिन ड्यूटी करने पर एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता था। इसे अब 15 दिन कर दिया है। कंपनी ने तय किया है कि साल भर में कर्मचारियों को 4 कैजुअल लीव (सीएल) दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में इसे 7 दिन किया जा सकता है, अगर कर्मचारी बार-बार सीएल नहीं लेते होंगे। सीएल किसी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। आधे दिन का सीएल नहीं दिया जाएगा। पूरे साल में तीन प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) दिया जा सकेगा, जो कर्मचारी रिटायर होने वाले होंगे। हालांकि बदलाव को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी भी है।
महिला कोल कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश
अब कोल इंडिया व इसके सहायक कंपनियों में काम करने वाले महिला कोल कर्मी (गैर अधिकारी) भी अब मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। अब तक कंपनी में ये लाभ महिला अधिकारियों को ही मिलता था। नए आदेश के बाद अब गैर अधिकारी महिला कर्मियों को भी फायदा मिलेगा।
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