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एक ट्रांसपोर्टर अपने रिश्तेदार के लिए टाटा मोटर्स फायनेंस कंपनी में गारंटर बना था, लेकिन फायनेंस कराने वाले व्यक्ति और उसके रिश्तेदार दंपती ने कागजातों में कूटरचना कर खुद ही वाहन फायनेंस करा लिया। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कबीरधाम जिले का प्रवीश अग्रवाल ट्रांसपोर्टर है। उसका रिश्तेदार लैलूंगा (रायगढ़) निवासी महेश मित्तल वर्ष 2018 में टाटा वाहन खरीद रहा था। उसे झारखंड के शरद जायसवाल ने खुद को वाहन फायनेंस से जुड़ा बताते हुए टाटा मोटर्स फायनेंस कंंपनी की कोरबा शाखा से फायनेंस कराने का वादा किया था। उसने कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों से अपनी पहचान बताई थी। मित्तल तैयार हो गया। इसमें अग्रवाल गारंटर बना। मित्तल ने हाइवा फायनेंस कराई। दूसरी ओर शरद ने अपनी चचेरी बहन दीपमाला और जीजा अनिल जो लैलूंगा निवासी है, उनके नाम से भी हाइवा फायनेंस कराया। इसमें गारंटर अग्रवाल को बनाया था। वहीं मोबाइल नंबर की जगह शरद का नंबर दिया। दंपती ने जब किश्त जमा नहीं की तो फायनेंस कंपनी की शाखा से मार्च 2019 में अग्रवाल को सूचना दी गई। तब इसका पता चला। अग्रवाल दीपमाला और अनिल को जानता भी नहीं है। अग्रवाल द्वारा मित्तल के लिए गारंटर बनने लिए गए कागजात का उपयोग कर कूटरचना करते हुए लोन एग्रीमेंट तैयार कर फायनेंस कराया गया। अग्रवाल ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसमें धोखाधड़ी में दीपमाला और उसके पति अनिल के अलावा चचेरा भाई शरद जायसावाल के साथ ही टाटा मोटर्स फायनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कोरबा के वर्ष 2018 मे पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के संलिप्तता का उल्लेख किया। इसके आधार पर पुलिस ने प्रवीश अग्रवाल की ओर से मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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