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अवैध संबंध की शक पर ग्रामीण की टांगी मारकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मुर कुंडा निवासी महेंद्र उर्फ रविंद्र कुर्रे पिता बद्री प्रसाद कुर्रे 40 को गांव के ही त्रिभुवन पर पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी के कारण उसने 12 जून 2018 की रात 8 बजे तालाब के पास उसकी टांगी से गर्दन व सिर में वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपराध सिद्ध होने पर महेंद्र कुर्रे को धारा 302 में आजीवन कारावास व 100 रु अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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